मनरेगा शैल्फ में डाले संयुक्त कार्य को व्यक्तिगत कार्य के अन्तर्गत राशि स्वीकृति करवाने के लोगों ने जड़े आरोप, बोले, खंड कनिष्ठ अभियंता ने मनरेगा नियमों को तक पर रखकर किया काम
कोटला – व्यूरो रिपोर्ट
विकास खंड नगरोटा सुरियां के अधीनस्थ पड़ती पंचायत त्रिलोकपुर में मनरेगा शैल्फ 2023-24 में राकेश शर्मा, रतनेश शर्मा, रजनीश शर्मा ने आपत्ति जताई है।
उंन्होने कहा कि अपनी निजी बाढ़ग्रस्त भूमि की सुरक्षा के लिए रुपए पांच लाख शैल्फ में डलवाने उपरांत जब तकनीकी प्राकंलन स्वीकृति के लिए विकास खंड नगरोटा सुरियां में पंचायत के माध्यम से प्रेषित करवाया गया, तो संबंधित कनिष्ठ अभियंता ने इस कार्य को संयुक्त कार्य मानने से इनकार करते हुए कार्य को व्यक्तिगत कार्य की परिधि से जोड़ते हुए रुपए पचास हजार का कार्य करवाने तक सीमित कर दिया गया है।
जबकि एक से ज्यादा लाभार्थियों के नाम शैल्फ में होने से कार्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामुदायिक कार्य मनरेगा नियमों के अन्तर्गत निधारित होता है । लेकिन खंड कनिष्ठ अभियंता को मनरेगा नियमों की जानकारी न होने से अपेक्षित कार्य को न किए जाने का आरोप रजनीश शर्मा आदि ने लगाया है।
उंन्होने बीडीओ नगरोटा सुरियां एवं परियोजना अधिकारी मनरेगा धर्मशाला से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए कहा है कि संबंधित कनिष्ठ अभियंता को मनरेगा नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्य को अंतिम रूप देने सबंधी अतिशीघ्र दिशा निर्देश जारी करें ताकि बाढ़ग्रस्त भूमि को सुरक्षित रखने केलिए सुरक्षा दीवार लगाई जा सके।
विकास खण्ड अधिकारी शाम सिंह के बोल
इस बारे में विकास खण्ड अधिकारी शाम सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मनरेगा शैल्फ में कार्य ज्यादातर सामुदायिक तौर पर ही किए जाते है। त्रिलोकपुर पंचायत से सुरक्षा दीवार का मामला ध्यान में आया है। जल्द ही कार्य का निरीक्षण किया जाएगा। अगर व्यक्तिगत तौर पर सेक्शन या कार्य हुआ होगा तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।