काँगड़ा – राजीव जस्वाल
हिमाचल सरकार ने कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। अब लैंड एक्विजिशन के लिए धारा 19 के तहत होने वाली नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2024 तक की जा सकेगी।
प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार ने जारी नोटिफिकेशन में 96 दिन की एक्सटेंशन इसके लिए दी है। हिमाचल सरकार को एक साथ भूमि अधिग्रहण करने के लिए 2700 करोड़ से ज्यादा की धनराशि चाहिए। गौरतलब है कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर व्यवस्थापन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद धारा 11 के तहत अधिसूचना 7 जुलाई 2023 को हुई थी।
भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार इस अधिसूचना के एक साल के भीतर धारा 19 की अधिसूचना होना जरूरी है। धारा 11 की नोटिफिकेशन भूमि अधिग्रहण की इंटेंशन को लेकर होती है, जिसमें खसरा नंबर ड्राफ्ट होता है। जबकि धारा 19 की नोटिफिकेशन राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण की फाइनल डिक्लेरेशन है।
सेक्शन 11 की अधिसूचना के बाद 10 जुलाई 2024 तक सेक्शन 19 की नोटिफिकेशन की अवधि लैप्स हो गई थी। अब राज्य सरकार ने लेप्स हुई अवधि में 96 दिन का विस्तार और दे दिया है। जारी अधिसूचना में इसके कारण भी बताए गए हैं।
पर्यटन विभाग ने कहा है कि 9 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक 13 दिन हिमाचल हाईकोर्ट में केस जाने के कारण स्थगन आदेश पारित किए जाने से भूमि अधिग्रहण रोकना पड़ा था। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 16 मार्च 2024 से 6 जून 2024 तक 83 दिन कोई काम नहीं हो सका।
यही वजह है कि अब 96 दिन की एक्सटेंशन दी गई है। दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे मामले में सुनवाई 12 जुलाई को तय हुई है। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट में लगी रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां से हिमाचल सरकार को राहत मिल गई थी।

