पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दी दबिश एयरक्राफ्ट एक्ट और आईपीसी 420 के तहत केस दर्ज
हमीरपुर – ज्योति पठानियां
बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन कर रहे एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी के पास ड्रोन से संबंधित किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने उसके खिलाफ एयरक्राफ्ट एक्ट में केस दर्ज किया है।
आरोपी की पहचान अभिषेक निवासी गांव बुशहरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। वह वर्तमान में हमीरपुर शहर से सटे घनाला गांव में रहता है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अभिषेक इस ड्रोन का पिछले चार-पांच महीनों से अवैध रूप से संचालन कर रहा था तथा इस कार्य के लिए उसने एक स्थानीय व्यक्ति के मकान का लेंटल किराए पर ले रखा था। इस कार्य में कुछ और लोगों की संलिप्तता का भी अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
मिली जानकारी के मुताबिक थाना सदर हमीरपुर में पुलिस को सूचना मिली थी कि गाहलिया गांव में एक निजी स्कूल के पास एक ड्रोन गिरा हुआ है। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि उस ड्रोन को अभिषेक नाम का व्यक्ति अपने साथ गांव घनाल स्थित अपने निवास पर लेकर चला गया है।
उसके बाद पुलिस टीम गांव घनाल पहुंची, जहां स्थानीय वार्ड पंच व लोगों की मौजूदगी में अभिषेक के किराए के मकान की तलाशी ली गई, तो वहां एक ड्रोन पाया गया। पुलिस ने अभिषेक से संबंधित ड्रोन के दस्तावेज मांगे, परंतु वह कोई भी कानूनी दस्तावेज संबंधित ड्रोन के बारे में प्रस्तुत नहीं कर सका।
पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि यह व्यक्ति ड्रोन द्वारा नेरचौक के स्थानीय दवाई विक्रेताओं से हमीरपुर के लिए दवाइयों की आपूर्ति करता है, लेकिन ड्रोन के हवाई मार्ग से आवागमन संबंधी कोई भी परमिट व अनुमति पत्र अभिषेक प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस पता लगाएगी कि कहां से दवाइयां लाई जाती थीं और ड्रोन को ऑपरेट कौन करता था। इसके अलावा यह भी पता लगाया जाएगा कि दवाइयों की आड़ में कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया जा रहा था।
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर पदम चंद के बोल
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर पदम चंद के अनुसार पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर अभिषेक के विरुद्ध थाना सदर हमीरपुर में केस दर्ज किया है।

