हत्या के दोषी को सात साल कैद और 72 हजार जुर्माना

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देहरा – शिव गुलेरिया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत सात वर्ष की कैद की सजा और 72 हजार जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। दोषी सुदर्शन कुमार निवासी घाटी, जसवां को यह सजा सुनाई गई।

उप जिला न्यायवादी देहरा संदीप शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त, 2021 में गांव घाटी में दोषी सुदर्शन सिंह और उसके बेटे ने शक्ति चंद का रास्ता रोक कर साझी जमीन में काम करने को लेकर मारपीट की। इसके बाद दोषी ने शक्ति चंद के सिर पर ईंट का वार किया और हमले में शक्ति चंद की मृत्यु हो गई।

इस पर अदालत ने दोषी सुदर्शन कुमार को सात वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323, 504, 506 के तहत छह महीने की सजा और प्रत्येक पर 500 रुपये जुर्माना और धारा 341 के तहत एक महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

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