मंडी – अजय सूर्या
सीसीआईडी ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश आरटीआई नेशनल एक्टिव ऑफिसर सुरेंद्र कुमार के अनुसार जिन लोगों ने प्रवासी मजदूरों को मकान दिया है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करवा लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यह नियम मकान मालिकों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। पुलिस वेरिफिकेशन से यह पता चलता है कि किराएदार का पिछला रिकॉर्ड क्या है, उनकी पहचान क्या है, और उनके पते की जानकारी क्या है।अगर आप सुरेंद्र कुमार से संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें 8219192122 पर कॉल कर सकते हैं

