सात साल के बच्‍चे की मौत मामले में बंदूक मालिक को मिली जमानत, गोली चलाने वाला रिमांड पर

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ऊना- अमित शर्मा

कस्बा अम्ब से सटे अप्पर अंदौरा में हुए गोलीकांड के मामले में एक आरोपित को जमानत मिल गई है और दूसरे आरोपित को ज्यूडीशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बुधवार शाम को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपित बंदूक के मालिक कुशाल को जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया है, जबकि बंदूक से गोली चलाने वाले आरोपित कुलदीप को न्यायिक हिरासत में भेजा है।

गौरतलब है कि सोमवार दोपहर बाद अम्ब से सटी ग्राम पंचायत अप्पर अंदौरा में हुई वारदात में गोली लगने से 7 वर्षीय बच्चा मौत का शिकार हुआ था। बच्चा अपने स्वजन के साथ आनंदपुर साहिब के दसग्राई गांव से अप्पर अन्दौरा स्थल पर जठेरों के मंदिर में आया हुआ था। इस बीच मंदिर के नजदीक स्थित बाथरूम में रखी हुई गोली से लोड बंदूक आरोपित कुलदीप के हाथ लग गई और वह गन को बाहर ले आया।

इसके बाद मंदिर आए हुए कुछ लोगों ने हथियार के साथ फोटो व सेल्‍फी भी लीं। लेकिन फोटो खिंचवाते वक्त एक युवक द्वारा ट्रिगर दबने से निकली गोली सामने खड़े बच्चे के सीने में लग गई। बच्‍चे को अस्‍पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जिंदगी को नहीं बचाया जा सका। गोली लगने से मासूम की मौत हो गई।

इस मामले में पुलिस ने पहले शिकायत के आधार पर आइपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन बाद में जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने आर्म्स एक्ट की बनती धाराओं तथा आईपीसी की धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया। मामले की पुष्टि एएसपी ऊना प्रवीण धीमान ने की है।

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