ऊना – अमित शर्मा
माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में 25 जुलाई से शुरू होने जा रहे श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्थाएं 3 अगस्त तक प्रभावी रहेंगी। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
- आदेशों के अनुसार, मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
- ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर किसी अन्य को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।
- इसके साथ ही ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे जैसी वस्तुएं मेले क्षेत्र में लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- यदि कोई व्यक्ति इन्हें लेकर आता है तो उसे पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर पर जमा कराना होगा।
- पॉलीथीन के उपयोग, खुले में या सड़क किनारे लंगर लगाने तथा आतिशबाजी पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त जतिन लाल के बोल
उपायुक्त जतिन लाल ने स्पष्ट किया कि मेला अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को केवल उन्हीं को दर्शन की अनुमति होगी जिन्होंने अधिकृत पर्ची काउंटर से पंजीकरण करवाया होगा। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई है ताकि मेला शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।