मंडी – अजय सूर्या
डीसी, एसपी ऑफिस और कोर्ट काम्पलेक्स मंडी में शाम साढ़े पांच बजे के बाद हर तरह के निजी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संदर्भ में डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के तहत आदेश भी जारी कर दिए हैं।
इस बारे में जानकारी देते हुए एडीसी मंडी रोहित राठौर ने बताया कि शाम साढ़े पांच बजे से सुबह 9 बजे तक इस परिसर में हर तरह के नीजि वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आगामी आदेशों तक इसी तरह से लागू रहेंगे। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।
DC ऑफिस को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी….
बता दें कि बीती 16 अप्रैल को डीसी ऑफिस मंडी को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। दो दिनों तक पूरे डीसी ऑफिस में सर्च आपरेशन चलाने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो उसके बाद कार्यालय को सुरक्षा के साथ सुचारू कर दिया गया था। लेकिन अभी भी मंडी जिला प्रशासन इस पूरे मामले में एहतियात बरत रहा है।
परिसर में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि न हो, उसके लिए यहां कार्यालय बंद हो जाने के बाद निजी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। वहीं, पुलिस अभी भी ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी हुई है।