शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से किया दुराचार, काेर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा

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हिमखबर डेस्क

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दाेष सिद्ध हाेने पर दाेषी दिनेश कुमार उर्फ नीटू पुत्र नरेन्द्र निवासी गांव व डाकघर करतोट, तहसील समपुर बुशहर व जिला शिमला काे 20 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला उप न्यायवादी कमल चन्देल ने की।

जिला उप न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि जब पीड़िता की आयु 16 वर्ष थी ताे वह सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के सम्पर्क में आइ। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। आरोपी ने पीड़िता को विश्वास दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। इस विश्वास पर पीड़िता ने आरोपी से मिलना-जुलना शुरू किया।

इस दौरान आरोपी पीडिता को कई बार जंगल में ले गया, जहां पर उसके साथ दुराचार किया। इस कारण से पीडिता 2 बार गर्भवती भी हो गई थी। जब पीड़िता ने राजेश पर शादी का दबाव डाला, तो उसने उसे धमकाना और मारपीट करना शुरू कर दिया और आखिरकार उससे शादी करने से इन्कार कर दिया।

जब पीडिता ने आरोपी पर शादी का दबाव डाला तो वह उसे डराने लगा और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपी ने पीडिता से विवाह करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने सारी घटना अपनी माता को बताई, जिस पर परिजनों ने पुलिस थाना झाकड़ी में एफआईआर दर्ज करवाई।

पुलिस ने मामले की गहन छानबीन की और अदालत में चालान पेश किया। मुकद्दमे के दौरान पुलिस ने लगभग 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। पीड़िता के बयान व अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए।

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