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शराब कारोबारी ने ऑपरेशनल मैनेजर पर लगाए लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप

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बिलासपुर, 11 अप्रैल – सुभाष चंदेल

जनपद में एक बड़े शराब कारोबारी ने अपने साझेदार एवं ऑपरेशन मैनेजर पर लाखों रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सांझेदार एवं ऑपरेशनल मैनेजर ने एक अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक हुई वाइन शॉप से हुई आमदनी को अपने पैसे पूरे करने की बात कही हैं।

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा-406, 420 व दफा 34 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष कृष्ण पुत्र राजवीर गर्ग निवासी बी 34 मकान नंबर 1295 गली नंबर एक न्यू चंदन नगर लुधियाना पंजाब व बलदेव शर्मा ने बोली द्वारा बिलासपुर के शराब के 32 वाइन शॉप ली। जो पहले अश्विनी नाम के शराब के ठेकेदार के पास थी।

नए वित्त वर्ष के तहत वाईन शॉप शुरू होने से पहले बलदेव शर्मा व शराब कारोबारी कृष्ण गर्ग के बीच एक एमओयू हस्ताक्षरित हुआ। इसमें बलदेव शर्मा को ऑपरेशन मैनेजर व बाद में लाभ पार्टनर के रूप में शामिल होने की बात कही गई। लाभ हानि के भी दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। जबकि वित्त मामले स्वयं कृष्ण गर्ग ने अपने पास रखे।

पुलिस में दर्ज शिकायत में करीशन गर्ग ने आरोप लगाया है कि बलदेव शर्मा ने एक अप्रैल से लेकर पांच अप्रैल तक वाइन शाप से हुई करोड़ों रुपए के लेन-देन में से करीब 35 लाख की राशि गायब थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में बलदेव शर्मा ने में धोखाधडी की है।

जबकि बलदेव शर्मा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि उन्होंने पुराने शराब के ठेकेदार की 32 वाइन शॉप से शराब खरीदने की एवज में उसे अपने खाते से लगभग 32 लाख की अदायगी से पूरी की है। उन्होंने अश्विनी शर्मा के पास, जो 32 वाइन शॉप से पुराने स्टाक से उठाई गई शराब की राशि का भुगतान किया था।

उधर, पुलिस प्रशासन की ओर से इस गंभीर मसले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। एसएचओ सदर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। स्वयं एएसपी शिव चौधरी इस मसले को देख रहे हैं।

पुलिस प्रवक्ता मदन धीमान के बोल

उधर, बिलासपुर पुलिस प्रवक्ता मदन धीमान ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 406, 420 व दफा 34 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जांच के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा कि इस मामले में वास्तव में क्या हुआ है।

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