विकास खंड सलूणी में अवैध रूप से चल रहा क्रशर अब होगा सील

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चम्बा – अनिल संबियाल
विकास खंड सलूणी में अवैध रूप से चलाए जा रहे क्रशर को खनन विभाग ने सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही क्रशर चला रहे ठेकेदार को एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर 15 दिन में दस्तावेज दिखाने को कहा गया है। इस क्रशर को कुछ वर्ष पहले सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तैयार करने के लिए चलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी ठेकेदार मनमर्जी कर इस क्रशर को चला रहा था। इसकी भनक लगते ही खनन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आए।

दोनों विभागों के अधिकारियों ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। जहां पर उन्हें अवैध रूप से चल रहा क्रशर मिला। क्रशर चलाने को लेकर मालिक के पास कोई भी पुख्ता दस्तावेज नहीं थे। इसके चलते क्रशर को बंद करवा दिया है।
सड़क निर्माण के बाद भी क्रशर चलाकर ठेकेदार पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। साथ ही खनन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। इस क्रशर की वजह से आसपास के लोग भी काफी परेशान थे।
इसको लेकर स्थानीय लोगों ने क्रशर की शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनन विभाग में की। इसके परिणाम स्वरूप इस क्रशर को बंद करवा दिया गया है। खनन विभाग कुछ दिनों में इसे सील भी करने वाला है।
वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से क्रशर संचालक को नोटिस जारी कर पूरे दस्तावेज जमा करवाने को कहा गया है। दस्तावेज जमा नहीं करवाने की स्थिति में बोर्ड भी संचालक को जुर्माना लगा सकता है।
मिस बिंदिया, जिला खनन अधिकारी के बोल
विकास खंड सलूणी में अवैध रूप से चल रहे क्रशर को जल्द ही सील किया जाएगा। संचालक को एक लाख रुपयेे जुर्माना लगाया गया है। साथ ही नोटिस भी जारी किया गया है।
राहुल शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता के बोल
अवैध रूप से चल रहे क्रशर की सूचना उन्हें मिली थी। इसकी जांच करने के उपरांत संचालक को दस्तावेज जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया है। 15 दिन के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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