लापरवाह बाइक चालक को छह माह कैद, 800 रुपये जुर्माना

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धर्मशाला – राजीव जस्वाल

सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को मोटरसाइकिल से टक्कर मारने के एक आरोपी को अदालत ने छह महीने कैद और 800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 19 गवाहों की गवाही, अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला न्यायाधीश शुभांगी जोशी धर्मशाला की अदालत ने सुनाया है।

जिला न्यायवादी भुवनेश मन्हास ने बताया कि 25 सितंबर, 2016 को शाम के समय करीब 6:30 शिकायतकर्ता अपने घर के बाहर खड़ा था। उसके साथ उसका पड़ोसी विनोद कुमार भी खड़ा था, दूसरी तरफ सड़क के किनारे कुशल कुमार पुत्र निवासी गांव लुपियाना खड़ा था।

तभी कुछ समय बाद हारचकियां की तरफ से एक मोटरसाइकिल बड़ी तेज रफ्तार एवं लापरवाही से आई और सड़क के किनारे खड़े कुशल कुमार को टक्कर मार दी, जिससे कुशल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर मारने के बाद मोटरसाइकिल भी वहां पर गिर गया और वाइक चालक और पीछे बैठा व्यक्ति भी गिर गए।

मोटरसाइकिल सवार चालक एकदम वहां से भाग गए, जिनके जाने के बाद कुशल कुमार को शाहपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी रविंद्र कुमार और रोमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

न्यायाधीश शुभांगी जोशी की अदालत में चली सुनवाई में रविंद्र कुमार उर्फ रोमी के खिलाफ सभी आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने उसे छह महीने साधारण कारावास और 800 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रितिका पत्रवाल ने की।

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