मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजरियां लगाने पर पंचायत प्रधान व 2 वार्ड सदस्य निलंबित
मंडी – अजय सूर्या
मनरेगा में फर्जी हाजरियां लगाकर पैसा हड़पने का दोष साबित होने पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने पंचायती राज एक्ट 1997 की धारा 148 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के बल्ह विकास खंड की ग्राम पंचायत बरस्वाण की प्रधान व दो वार्ड मैंबरों को सस्पैंड करने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त ने जिला पंचायत अधिकारी मंडी द्वारा पंचायत प्रधान व दो सदस्यों को लेकर स्थानीय निवासी की शिकायत पर जांच के बाद प्रधान व सदस्यों को दिए गए नोटिस के जवाब से संतुष्ट न होकर 5 मार्च 2024 को इन्हें सस्पेंड करने का निर्णय सुनाया था।
इस निर्णय के अनुसार मनरेगा में फर्जी हाजिरी लगाने के आरोप सही पाए गए थे। जिला पंचायत अधिकारी के इस फैसले के खिलाफ पंचायत प्रधान व दो सदस्यों ने उपायुक्त मंडी के पास अपील करके निलंबन के खिलाफ स्टे ले लिया था । इस पर उपायुक्त मंडी ने अब फैसला सुनाते हुए जिला पंचायत अधिकारी के फैसले को सही बताया है। प्रधान तथा वार्ड मेंबर को दोसी पाए जाने पर निलंबित करने के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता ने सबूतों के साथ शिकायत की थी कि पंचायत प्रधान तानाशाही पूर्ण रवैया रखते हुए अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं तथा उसका पति पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करता है मनरेगा कार्यों में फर्जी हाजरियां लगाई गई हैं। इस बारे में जांच के बाद जो जवाब प्रधान सदस्यों ने दिए उन्हें सतोषजनक न पाकर यह कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि बल्ह की यह एक ऐसी पंचायत है जहां 2005 के बाद कभी भी कोई प्रधान अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कोई न कोई हेराफेरी का आरोप उन पर लगता रहता है और इससे उनका निलंबन हो जाता है। इस मामले में सरकारी पक्ष एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने रखा है।