शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल में एक मंत्री के डीओ नोट पर हुई शिक्षक की ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री के डीओ नोट पर शिक्षक के हुए तबादले पर रोक लगाई है। जिसके बाद अब शिक्षक वर्तमान में तैनात हुए स्कूल में ही अपनी सेवाएं देगा।
प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर जारी एक शिक्षक के तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को वर्तमान तैनाती स्थल पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी है। यह आदेश न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जारी किया।
शिक्षक ने निर्धारित कार्यकाल नहीं किया था पूरा
याचिकाकर्ता शिमला जिले के जीएसएसएस स्कूल ज्योरी में टीजीटी (आर्ट्स) पद पर कार्यरत है। इस 1 मई 2025 को मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर शिमला जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्योरी से कुल्लू जिले के जीएमएस थरला के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह तबादला आदेश मंत्री के डीओ नोट पर जारी किया गया है, वहीं उन्होंने अभी तक अपना निर्धारित कार्यकाल भी पूरा नहीं किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने 13 सितंबर 2022 को वर्तमान स्कूल में पदभार ग्रहण किया था।
इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह एक प्रशिक्षित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी हैं और 20 फरवरी 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे अधिकारी को केवल उसी संस्थान में तैनात किया जा सकता है, जहां एनसीसी गतिविधियां कार्यरत हों जबकि नए स्थान पर एनसीसी गतिविधियां मौजूद नहीं हैं।
जिस पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी वर्तमान तैनाती पर सेवा जारी रखने के आदेश जारी किए हैं।

