मंडी – डॉली चौहान
पैसे लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के तीन दोषियों को अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी सरकाघाट मोनिका सोम्बाल की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। साजिश रचने के दोष में एक साल व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जाने पूरा मामला
मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी निवासी अच्छर सिंह पुत्र रामानंद ने 24 सितंबर, 2019 को थाना धर्मपुर में विधि चंद पुत्र गरीब दास निवासी बल्डोह डाकघर चमलेहड जिला हमीरपुर के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था।
बकौल, अच्छर सिंह वह वर्ष 2017 में हमीरपुर गया था। वहां उसे विधि चंद मिला था। दोषी ने बताया था कि उसका भानजा अनिल कुमार प्रदेश सचिवालय शिमला में नौकरी करता है।
पांच लाख रुपये जमा किये आरोपी के खाते में
वह लोगों की नौकरी लगवा रहा है। इसके बाद अच्छर सिंह ने अनिल से संपर्क किया था। एक नौकरी की एवज में ढाई ढाई लाख रुपये की मांग की थी। अच्छर सिंह दोषियों के झांसे में आ गया।
बेटे व दोनों बहुओं की नौकरी लगवाने के लिए अनिल कुमार पुत्र क्रांति राम, निवासी अमनेहड़ बरठयाणा, तहसील एवं जिला हमीरपुर द्वारा बतलाए गए खाते में 30 अगस्त, 2017 को पांच लाख रुपये जमा करवाए थे।
उसके बाद अनिल ने अपने साथी रोहित कुमार पुत्र सुभाष का बैंक खाता नंबर दिया। अच्छर सिंह ने बताए गए खाता नंबर में 49,000-49,000 रुपये ट्रांसफर किए थे।
आरोपियों को न्यायालय में चालान पेश किया
17 सितंबर, 2017 को 50,000 व 20 सितंबर को 50,000 रुपये जमा करवाए। दोषियों ने नौकरी के नाम पर 6,98,000 रुपये की राशि ली थी। पैसे लेने के बाद अच्छर सिंह के बेटे व बहुओं की नौकरी नहीं लगवाई।
जांच के बाद पुलिस ने रोहित गुप्ता, सुभाष कायस्था, अनिल कुमार व विधि चंद का आरोपित बना उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया था।