नगरोटा बगवां – राजीव जस्वाल
उपमंडल नगरोटा बगवां के तहत हटवास में पत्नी की हत्या के दोषी अजय कुमार को जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला-दो नितिन कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
जिला न्यायवादी भुवनेश मिन्हास ने बताया कि अगस्त 2017 को हटवास निवासी प्रवीण लता रास्ते में बेहोश मिली थी। महिला को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नगरोटा बगवां लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया था।
इस बाबत प्रवीण लता की बहन सोनिया ने पुलिस थाना नगरोटा बगवां में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अजय कुमार ने आठ अगस्त, 2017 को फोन कर बताया कि उसे बताया था कि प्रवीण लता पर कुल्हाड़ी से वार किया है और वह कोमा में चली गई है।
सोनिया ने अजय कुमार की बात पर विश्वास नहीं किया। उसी दिन शाम को अजय कुमार का फोन दोबारा आया और कहने लगा कि ससुराल में फोन कर दो। इसके बाद सोनिया ने बहन के बेटे अमन को फोन पर सारी बात बताई। इसके बाद 10 अगस्त को सोनिया माता निर्मला देवी व भाई विक्रम के साथ टांडा पहुंची और प्रवीण लता से बात की।
शिकायत के बाद पुलिस ने अजय कुमार को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू की थी। इस दौरान पुलिस को घटनास्थल पर दो खाली बोतल शराब की मिली, जिनमें से एक टूटी हुई थी व एक पत्थर मिला, जिससे पीड़िता पर वार किया था। अजय कुमार की मां रजनी देवी ने प्रवीण लता का मोबाइल फोन व आरोपित की खून भरी टीशर्ट पुलिस को दी थी।
पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि पीड़िता का पति उससे कई बार मारपीट करता था। उपचार के दौरान प्रवीण लता को 27 सितंबर, 2017 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद पीड़िता की 6 नवंबर, 2017 को मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने पति पर हत्या का मामला दर्ज किया था।
करीब साढ़े चार वर्ष चले इस मामले में 37 गवाहों को पेश किया गया। बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री व एलएम शर्मा ने की।