निजी स्कूल बस में 13 साल की छात्रा से छेडछाड़, चालक-परिचालक सहित 3 गिरफ्तार

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सिरमौर- नरेश कुमार राधे

हिमाचल प्रदेश में नाहन शहर की 10-15 किलोमीटर की परिधि में निजी स्कूल बसों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। दरअसल, एक 13 साल की छात्रा से बस में ही चढ़कर एक आरोपी द्वारा छेड़छाड़ की घटना सामने आई है।

हालांकि, मामला 13 जून को महिला थाना में पोक्सो एक्ट की धारा-8 के अलावा 354 में दर्ज कर लिया गया था, लेकिन बीती शाम इस घटना ने मुख्य आरोपी सहित बस के चालक व परिचालक को गिरफ्तार किया गया है।

पता चला है कि मुख्य आरोपी पेशे से ड्राइवर है, जो वारदात के बाद दिल्ली चला गया था। वापस लौटते ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई।

शुरूआती जानकारी ये है कि निजी स्कूल बस के चालक ने ही आरोपी को बस में चढ़ाया। इसके बाद वो 13 साल की छात्रा के साथ वाली सीट पर बैठ गया। इस दौरान वो छात्रा से छेड़छाड़ करता रहा। इसको लेकर पीड़िता ने आपत्ति भी जताई। इसी बीच ये भी जानकारी आई है कि पीड़िता ने स्कूल भी छोड़ दिया है।

ये बस घटना के दौरान कालाअंब मार्ग पर स्थित एक स्टाॅप पर छात्रों को छोड़ने जा रही थी। ये साफ नहीं है कि वारदात के दौरान बस में और भी छात्र बैठे हुए थे या नहीं। वारदात के बाद स्कूल प्रबंधन ने चालक व परिचालक को नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया था।

गौरतलब है कि पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति नाबालिग से छेड़छाड़ या दुराचार इत्यादि की जानकारी रखता है तो उसके लिए कानूनी बाध्यता है कि उसे पुलिस को सूचना देनी होगी।

इस वारदात में चालक व परिचालक ने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। सवाल, इस बात पर भी है कि शहर से बाहर जाने वाली बसों में निजी स्कूलों द्वारा क्यों सीसी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। आरोपियों की पहचान शुभम, विजय व हैरी के तौर पर की जा रही है।

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