हिमखबर डेस्क
शिमला के पुलिस थाना ढली क्षेत्र के तहत नाबालिग किशोरी के साथ बाल विवाह और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने एक युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो अधिनियम की धारा-6 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
यह कार्रवाई महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अधिकारी की शिकायत पर की गई है। विभाग की एक महिला अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिमला की एक 17 वर्षीय किशोरी के बाल विवाह की जांच का अनुरोध प्राप्त हुआ था। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि ठियोग उपमंडल के एक युवक ने 11 फरवरी , 2023 को उस समय मात्र 14 वर्ष पांच माह की किशोरी से विवाह किया था।
जांच में यह भी पुष्टि हुई कि उस समय आरोपी युवक 20 वर्ष का था। लडक़ी का जन्म 2008 का है, जबकि आरोपी युवक का जन्म 2003 का है। वर्तमान में लडक़ी की आयु लगभग 17 वर्ष दो माह और युवक की आयु लगभग 22 वर्ष सात माह है।
नाबालिग ने छह जनवरी, 2024 को एक बच्ची को जन्म दिया है। अधिकारी ने शिकायत में कहा कि आरोपी ने किशोरी को बहकाकर उससे विवाह किया और शारीरिक संबंध बनाए। यह मामला स्पष्ट रूप से बाल विवाह और यौन शोषण का है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर ढली थाना पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366 (अवैध तरीके से विवाह हेतु प्रेरित करना), 376 (दुष्कर्म) और लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

