
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाईl
मंडी – अजय सूर्या
माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।
उप जिला न्यायवादी मण्डी नवीना राही ने बताया कि दिनाँक 28.03.2018 को पीडिता की माता और पिता ने पीड़िता (16 वर्ष) के साथ आकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि पीडिता अपनी सहेली के साथ मेला दिखने गई थीl मेला देखने के बाद रात को तकरीवन 9 बजे आरोपी जो कि पीडिता की सहेली का भाई था वह पीडिता को अपनी कार में बिठा कर ले गया और कार के भीतर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था l
जिसके बारे पीडिता ने किसी को भी नहीं बताया थाl मुकदमा दर्ज होने के 3-4 दिन पहले पीडिता को घर में
अचानक उल्टी व पेट दर्द हुआ, तो पीडिता की माँ पीडिता को चैक अप हेतु सरकारी अस्पताल ले गई और पता चला कि पीडिता गर्भवती थी तो पीडिता ने सारी घटना का विवरण किया और बताया कि आरोपी ने पीडिता को शादी का वादा किया था और पीडिता के उक्त बयान पर पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 210/2018 दिनाँक 08.09.2018 दर्ज हुआ थाI छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया थाI
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 29 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी श्री चानन सिंह द्वारा की गयी l
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 363
के तहत 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹5,000/- जुर्माने की सजा, धारा 376 के तहत 20 वर्ष के
कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20
वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाईl
जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाईl सुनाई गयी सभी सजाएँ साथ साथ चलने के आदेश भी दिएl
