नगरोटा सूरियां से बीडीओ कार्यालय को ज्वाली शिफ्ट करने पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक

--Advertisement--

शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा जिले के नगरोटा सूरियां स्थित विकास खंड अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय को ज्वाली शिफ्ट करने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बता दे कि 10 जून को कार्यालय को शिफ्ट करने की अधिसूचना जारी की गई थी।

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस संबंध में सरकार को नोटिस जारी किए हैं। मामले में प्रतिवादी को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (चुनाव) नियम 1994 के नियम 8 के तहत  कार्यालय नगरोटा सूरियां के संबंध में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। परिसीमन का अंतिम प्रकाशन 30 मई को किया गया।

कोर्ट ने कहा कि एक बार जब बीडीओ कार्यालय का परिसीमन अंतिम रूप से प्रकाशित हो गया, तो प्रतिवादी नई परिसीमन प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते थे। अदालत ने प्रथम दृष्टया में पाया कि प्रतिवादियों की ओर से अब की जा रही यह प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

उधर, नगरोटा सूरियां बीडीओ कार्यालय में कोर्ट से रोक के आदेश आने से पहले जमकर हंगामा हुआ। दफ्तर से सामान ज्वाली ले जाने के लिए कर्मचारी सुबह पुलिस के साथ पहुंचे। जैसे ही पैक किए सामान को निकालने लगे तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। करीब तीन घंटे गहमागहमी के बीच कर्मचारियों ने ट्रक में सामान भरा, मगर कोर्ट की रोक के बाद वापस रखना पड़ा।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

रेड क्रॉस शिविर में 69 लोगों ने किया रक्तदान

मंडी, 16 अक्तूबर - हिमखबर डेस्क  ंरेड क्रॉस सोसाइटी मंडी...

आपात परिस्थितियों में सीपीआर से बचाई जा सकती है किसी की जान

भोरंज के मिनी सचिवालय में सीपीआर पर आयोजित किया...

आंगनबाड़ी सहायिकाओं के साक्षात्कार 28 से 30 अक्तूबर को रैत में होंगे आयोजित

शाहपुर, कांगडा व धर्मशाला उपमंडल की कुछ पंचायतों के...