हिमखबर डेस्क
जिला पुलिस नूरपुर के अधीन थाना इंदौरा के तहत 25 नवंबर 2023 को पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर थाना इंदौरा में पोक्सो एक्ट व धारा 363,376 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को जगदीश उर्फ पम्मा पुत्र सुभाष सिंह निवासी तड़या सुगाला (इंदौरा) जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 नवंबर 2023 को आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया था तथा इस मामले की गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद दिनांक 19 जनवरी 2024 को इस मामले का चालान अदालत में पेश किया गया।
2 जून 2025 को अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी जगदीश उर्फ पम्मा को दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
एसपी नूरपुर अशोक रतन के बोल
एसपी नूरपुर अशोक रतन ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।