
सिरमौर- नरेश कुमार राधे
जिला सिरमौर के नाहन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज की अदालत ने चैक बांउस मामले में दोषी अनिता राणा को तीन माह कैद व 75000/- रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश किए।
दोषी ने पंजाब नैशनल बैंक से लोन के बदले 50,000/- रुपये का चैक दिया था। समय पर लोन की किश्त ना देने पर बैंक द्वारा उपरोक्त चैक को दोषी के बैंक खाते मे लगाया, जो की खाते मे पर्याप्त रकम ना होने की वजह से बांउस हो गया था।
दोषी के खिलाफ बैंक ने वर्ष 2018 मे शिकायत की थी, जिस पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।
