चरस रखने के आरोपियों को तीन वर्ष छ: माह का कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मंडी – अंशुल दीक्षित

माननीय विशेष न्यायाधीश जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने चरस रखने के आरोप में दोष साबित होने पर आज दो व्यक्तियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनाँक 10.08.2015 को समय करीब 10.30 प्रातः सौली खड्ड से नेला की तरफ जाती सड़क के पास पुलिस थाना सदर की टीम मौजूद थी तो उसी समय दोषी, पैदल संपर्क मार्ग नेला की तरफ से राष्ट्रीय मार्ग मण्डी से कुल्लू कि तरफ आ रहे थे।

जिन्होंने पूछने पर अपना नाम गोविन्द ठाकुर पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शिलाई जिला सिरमौर व अरुण कुमार पुत्र सदा राम शर्मा निवासी बरमाणा जिला बिलासपुर बताया l जब पुलिस ने गोविन्द ठाकुर के बैग की तलाशी ली तो उसमें से
360 ग्राम चरस बरामद हुई l इस मामले की तफ्तीश सहायक उप निरीक्षक हेम राज पुलिस थाना सदर द्वारा अमल में लाई गई थी और छानबीन के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था ।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी मण्डी द्वारा की गयीl

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को एन०डी०पी०एस० एक्ट की धारा 20 के तहत 03 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹ 36,000/- जुर्माने की सजा प्रत्येक को सुनाईl जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को 4 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई l

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