चरस तस्कर को दस साल कारावास की सजा और एक लाख जुर्माना

--Advertisement--

Image

चम्बा- भूषण गुरुंग

विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा सचिन रघु की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को 10 साल के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करनेे की सूरत में तस्कर को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि 12 मार्च, 2012 की देर रात नकरोड़ पुलिस चौकी की टीम ने चंबा-तीसा मार्ग पर गुनूनाला के पास नाका लगाया था। इस दौरान वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान चंदन निवासी हाउस नंबर ईडी 275 अली मोहल्ला जालंधर को पुलिस ने कार में चरस के साथ दबोचा।

उसके पास से 1.800 किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने इसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ तीसा थाना में मामला दर्ज किया गया। इसकी सुनवाई चंबा अदालत में चल रही थी।

सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। पुलिस उप अधीक्षक चंबा अभिमन्यु वर्मा ने बताया कि चरस तस्कर को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

20 मार्च को द्रोणाचार्य कॉलेज में लगेगा “रक्त महादान” शिविर

20 मार्च को द्रोणाचार्य कॉलेज में लगेगा “रक्त महादान”...

नॉर्थ इंडिया पावरलिफ्टिंग 2026 में सोहबित राजपूत ने जीता रजत पदक

नॉर्थ इंडिया पावरलिफ्टिंग 2026 में सोहबित राजपूत ने जीता...