चरस तस्करी के दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास

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चुराह – धर्म नेगी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पैशल जज) चम्बा शरद कुमार लगवाल की अदालत ने नरैणू उर्फ करण पुत्र बसंत निवासी गांव नौसेरा डाकघर गनेड़ तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी किया है।

जुर्माना अदा करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय कुमार रेहालिया ने की। उनके मुताबिक 27 जनवरी 2019 को पुलिस की टीम तीसा की ओर गश्त पर जा रही थी। जब पुलिस टीम कोटी चौक पर पहुंची तो वहां रेन शैल्टर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पुलिस टीम को देखकर वह घबरा गया। इस पर पुलिस को शक हो गया।

संदेह के आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम नरैणू उर्फ करण बताया। पुलिस टीम ने उसके पिठू बैग की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 5 किलो 555 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सदर पुलिस थाना में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत मामला दर्ज कर लिया।

पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाह पेश कर नरैणू उर्फ करण पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया।

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