गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को चार साल के साथ 20000/- रूपए जुर्माना की सजा 

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अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने आरोपी परस राम को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 वर्ष का साधारण काराबास व जुर्माना 20000/- रूपए की सजा धारा 304 AA भारतीय दंड सहिंता सुनाई ‌।

सुन्दर नगर – अजय सूर्या

उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया की मुकदमे के संक्षिपत तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 31/10/2011 समय 5:30 दोषी परस राम पुत्र हरी सिंह गाँव व् डाकघर गागल तहसील सदर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश टाटा सूमो गाड़ी नंबर HP 01M 0607 को बग्गी के तरफ से धनोटू के ओर तेज रफ़्तार से चलाता हुआ आ रहा थाा.

तो दोषी चालक परस राम ने धनोटू की तरफ से आ रही मोटर साइकिल नंबर HP33A 7353 तथा एक अन्य मोटर साइकिल नंबर HP31 8606 को टकर मार दी.

जिससे मोटर साइकिल नंबर HP33A 7353 का चालक हरीश चन्द सैन नहर में जा गिरा तथा दुसरे मोटर साइकिल नंबर HP31 8606 के चालक दुर्गा दास को गंभीर चोटे आईl

इस हादसे में नहर में गिरने वाले ब्यक्ति हरीश चन्द सैन पुत्र भीम सिंह सैन गाँव कैहचडी डाकघर बग्गी तहसील सदर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश की मृत्यु हो गई तथा दुसरे व्यक्ति दुर्गा दास पुत्र बलदेव राम गाँव अपर वेहली तहसील सुंदरनगर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को गंभीर चोटे आई l

दोषी के खिलाफ मुकदमा अभियोग संख्या 89/2011 दिनांक 31/10/2011 धारा 279,337 भारतीय दंड सहिंता दर्ज हुआ l

मुकदमे की तफतीस ASI हरी राम ने की तथा तफतीस में पाया गया की आरोपी परस राम ने हादसे के समय शराब का सेवन करके गाड़ी चला रहा था तथा आरोपी का मेडिकल करवाया गया जिसमे शराब की मात्रा 222.52 mg पाई गई l

जिस पर मुकदमे में दोषी के खिलाफ 304 AA भारतीय दंड सहिंता आयद के गई l तफतीस पूर्ण होने पर चालान धारा 279,337,338, व् 304 AA भारतीय दंड सहिंता दोषी परस राम क खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया l

न्यायलय में 17 गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने के उपरांत, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस राम पुत्र हरी सिंह गाँव व् डाकघर गागल तहसील सदर जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी पाया तथा दोषी को 4 वर्ष का साधारण काराबास व जुर्माना 20000/- रूपए की सजा धारा 304 AA भारतीय दंड सहिंता में सुनाई.

जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी परस राम को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई l दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास.

तथा 1000 /- जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड सहिंता की सजा सुनाई, 6 महीने का साधारण कारावास व 500 /- जुर्माना धारा 337 भारतीय दंड सहिंता में सजा सुनाई.

तथा 6 महीने का साधारण कारावास व 500 /- जुर्माना धारा 279 भारतीय दंड सहिंता की सजा सुनाई l सभी सजाये समांनतर चेलेगी l

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