राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई से हडक़ंप, कॉमन ए लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं भेज रहे थे औद्योगिक अपशिष्ट
सोलन – रजनीश ठाकुर
औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अवहेलना करने वाली 26 औद्योगिक इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कार्रवाई बद्दी व बरोटीवाला की 26 औद्योगिक इकाइयों पर यह कार्रवाई अपशिष्टों को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए कॉमन ए लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) में न भेजने पर की है।
बता दें कि बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों को सीईटीपी में भेजना अनिवार्य किया है, लेकिन कई उद्योगों ने तमाम नियमों को ठेंगा दिखाए रखा, बोर्ड ने जब पड़ताल शुरू की तो खामियां पकड़ी और अब कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य बिजली कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया।
जानकारी के मुताबिक यह गड़बड़ी तब पकड़ में आई जब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बद्दी के केंदूवाला स्थित कॉमन ए लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को अपना अपशिष्ट नहीं भेजने वाले उद्योगों की सूची मांगी। सीईटीपी ने ऐसी 69 इकाईयों की सूची प्रदान की, इन सभी इकाईयों का जब बोर्ड के अधिकारियों ने निरिक्षण किया तो पता चला की 26 उद्योग समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहे है, यह भी पाया गया कि नौ इकाइयों ने हाल ही में अपने अपशिष्ट को प्लांट में भेजना शुरू किया था।
यह भी पाया गया कि 20 उद्योगों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है, जबकि 13 अन्य ने जीरो लिक्वड डिस्चार्च पर स्विच कर लिया है, जबकि एक इकाई ने अपना स्थान बदल दिया है और अभी तक नए स्थान पर परिचालन शुरू नहीं किया है।
बोर्ड ने पाया की 26 उद्योग पिछले छह महीनों से अपना अपशिष्ट कॉमन ए लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं भेज रही थे। जबकि उन्हें सीईटीपी को भेजने का अनुबंध था। इसे जल एक्ट, 1974 की धारा 33 का उल्लंघन बताते हुए बोर्ड के अधिकारियों ने इकाइयों को डीजल से चलने वाले जेनरेशन सेट या किसी अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग न करने का भी निर्देश दिया है, निर्देशों का पालन न करने पर दस हजार रुपए का जुर्माना और सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बद्दी मुख्य अभियंता प्रवीण गुप्ता के बोल
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बद्दी के मुख्य अभियंता प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यह गड़बड़ी तब सामने आई जब अधिकारियों ने सीईटीपी प्रबंधन से अपशिष्ट न भेजने वाले उद्योगों की सूची मांगी। जांच में 26 उद्योग ऐसे पाए गए है, जो सीईटीपी में अपशिष्ट नहीं भेज रहे थे, इन सभी 26 उद्योगों की बिजली काटने के आदेश सदस्य सचिव नेे जारी कर दिए है।
इन कंपनियों पर एक्शन
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिन औद्योगिक इकाइयों के बिजली काटने के आदेश जारी किए है उनमें डैगन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एशियन फार्मा, इंड स्वि ट लिमिटेड, वाईएल फार्मा, विन क्योर फार्मा, अलाइव हेल्थ केयर, एके एंटरप्राइजेज,एरोमेक वंडर्स, एफी पेटेंटल्स, एग्रीसाइड्स इंडिया, , एलकॉन फॉर्मुलेशन, बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, सूरजमलजराम धत्तरवाल इंडस्ट्रीज, यूफोरिया इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीफ फॉर्मुलेशन, मेडवोर फार्मा, वेरैक्स लाइफ साइंसेज,सनशाइन इंडस्ट्रीज, श्री साई बालाजी फार्मा, श्री रामेस्थ इंडस्ट्री, श्री राम इंटरनेशनल, शिवानी फॉर्मुलेशन,रियल स्क्रैप एंटरप्राइजेज,न्यूएज रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, जूडीकलां और रुद्र ट्रेडर सहित दवा व अन्य इकाइयां शामिल हैं।