उपायुक्त चम्बा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत कार्यालय आदेश किये जारी

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चम्बा – भूषण गुरुंग

चंबा जिले में प्रचलित मानसून की स्थिति और भूस्खलन, बाढ़ और अन्य वर्षा-प्रेरित खतरों की संभावित घटना को देखते हुए, मानसून के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकतम तैयारी, निर्बाध सार्वजनिक सेवा वितरण, प्रभावी समन्वय और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्काल प्रभाव से सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

  • चंबा जिले के भीतर सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत सभी प्रकार की छुट्टियां/अवकाश, जो आपातकालीन कर्तव्यों में शामिल हैं, अगले आदेश तक रद्द किए जाते हैं।
  • इस अवधि के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी स्टेशन नहीं छोड़ेगा।
  • सभी अधिकारियों/अधिकारियों को सौंपे गए आपातकालीन कर्तव्य के लिए अपने-अपने मुख्यालय में उपलब्ध रहना होगा।
  • संबंधित विभागाध्यक्षों (HoDs) द्वारा उपस्थिति की कड़ी निगरानी की जाएगी।
  • बहाली और आपदा प्रबंधन में शामिल सभी HoD’s को विशेष रूप से निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान में छुट्टी पर मौजूद किसी भी अधिकारी/अधिकारी को वापस बुलाएं, और ऐसे अवकाश अगले आदेश तक रद्द रहेंगे।

ये निर्देश जन सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया तैयारी और मानसून के मौसम के दौरान प्रभावी प्रशासनिक समन्वय के हित में जारी किए जाते हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और जिला चंबा के पूरे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अगले आदेश तक वैध रहेगा। मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत यह 21 जुलाई, 2025 को जारी किया गया।

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