आचार संहिता लागू होने के बाद 10 हजार से ज्यादा कैश रखने पर दिखाने होंगे कागज, गिफ्ट का भी देना होगा हिसाब

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शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद दस हजार रुपये से ज्‍यादा कैश रखने पर दस्‍तावेज दिखाने होंगे। चुनाव आयोग के भी इस संबंध में स्‍पष्‍ट निर्देश हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी ने समस्त एसडीएम/रिटर्निंग अधिकारियों के साथ तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक की।

उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के लिए मतगणना केंद्र और ईवीएम भंडारण कक्ष का चयन कर लिया है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से करने के लिए मतगणना क्षेत्र और स्ट्रांग रूम के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए हैं।

तुरंत हटाने होंगे होर्डिंग्‍स, अधिक कैश रखा तो कार्रवाई

उन्होंने समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियां घोषित करने के तुरंत बाद होर्डिंग हटाने, वाल राइटिंग या किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियां जिसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो, पर कार्रवाई करने की 24, 48 तथा 72 घंटे की रिपोर्ट तुरंत निर्वाचन आयोग को भेजना सुनिश्चित करें।

आचार संहिता के दौरान बिना कागजात के कोई भी व्यक्ति 10 हजार से अधिक राशि अपने पास नहीं रख सकता, यदि किसी भी व्यक्ति के पास 10 हजार से अधिक राशि पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त गिफ्ट के आदान-प्रदान के लिए 50 हजार रुपये की सीमा तय की गई है।

जीपीएस ट्रैकिंग सिस्‍टम से होगी ईवीएम की निगरानी 

मतदान केंद्रों के लिए भेजी जाने वाली ईवीएम की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में माडल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। युवा पोलिंग स्टेशन वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग पोलिंग स्टेशन स्थापित करने की भी योजना बनाई जा रही है।

मतदान बढ़ाने के लिए फोक्स करें अधिकारी  

उपायुक्त ने कम मतदान वाले केंद्रों पर फोक्स कर उन क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के हर मतदान केंद्र में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वीप गतिविधियों में और तेजी लाने के निर्देश भी दिए। मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों को बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि मत प्रतिशतता बढ़ाने के लिए 80 साल से अधिक मतदाताओं, दिव्यांग एवं कोविड-19 से प्रभावित लोगों को मतदान वाले दिन उनकी रुचि अनुसार निर्वाचन आयोग द्वारा आने व जाने की सुविधा दी जाएगी।

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