श्रम विभाग ने कुछ शर्तों के साथ एक वर्ष के लिए दी अनुमति, अधिसूचना जारी
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश में दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारी विभिन्न शर्तों के साथ अब सुबह छह बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। प्रदेश सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। महिला कर्मचारियों के नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है।
श्रम एवं रोजगार विभाग की सचिव प्रियंका बासू इंग्टी ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए और व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत हिमाचल प्रदेश दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अनुमति दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार किसी भी महिला कर्मचारी को किसी भी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सुबह छह बजे से पहले और शाम सात बजे के बाद रात्रि रोजगार में नियोजित किया जा सकता है, ताकि उन्हें कार्यस्थल पर लैंगिक समानता प्रदान की जा सके।
किसी भी महिला कर्मचारी को उक्त अधिनियम/आईएलपी के तहत निर्धारित ओवरटाइम और स्प्रेड ओवर से संबंधित प्रावधानों के अनुसार आठ घंटे से अधिक काम करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके तहत नियम बनाए गए हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित मातृत्व लाभ दिया जाएगा।
जहां तक संभव हो, महिला कर्मचारियों को उनके आवास से लाने और छोडऩे के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परिवहन वाहन सीसीटीवी और जीपीएस से सुसज्जित होना चाहिए। नियोक्ता को ऐसे कार्य घंटों के दौरान सीसीटीवी के माध्यम से प्रभावी निरंतर निगरानी और बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना होगा।
इसके अलावा नियोक्ता को संबंधित प्रतिष्ठान में कार्यस्थल पर उचित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। नियोक्ता को संबंधित प्रतिष्ठान में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स रखना होगा और अपनी पाली के दौरान किसी भी कर्मचारी द्वारा आवश्यकतानुसार तुरंत प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
इसके अलावा शौचालय, वाशरूम और पेयजल सुविधाएं कार्यस्थल के निकट होनी चाहिए, जिसमें इन सुविधाओं से संबंधित सुविधाओं की ओर जाने वाला मार्ग भी शामिल होना चाहिए। नियोक्ता सुरक्षित, संरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थिति प्रदान करेगा, ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को उसके रोजगार के संबंध में कोई नुकसान न हो। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडऩ से बचाने के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।