अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से शिक्षा ऋण योजना को आवेदन आमंत्रित

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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से शिक्षा ऋण योजना को आवेदन आमंत्रित

हिमखबर डेस्क

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कुल्लू द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिये शिक्षा ऋण योजना में आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम कुल्लू ने बताया कि अनुसूचित जाति निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुसूचित जाति के युवाओं को 30 लाख रुपये भारत में और 40 लाख रुपय विदेशी शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध करवाने की योजना भी शुरू की गई है।

यह शिक्षा ऋण भारत में 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा महिला छात्राओं को ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट है। विदेश में 7 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा महिला छात्राओं को ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत की छूट है।

ऋण की वसूली कोर्स पूर्ण होने के 6 महीने के बाद अथवा नौकरी मिलने पर, जो भी पहले हो शुरू हो जाती है। शिक्षा ऋण लाभार्थी को मासिक किश्तों में 10 लाख तक को 10 वर्ष (कोर्स अवधी सहित) व 10 लाख से अधिक को 12 वर्ष (कोर्स अवधी सहित) की अवधि के अन्दर वापिस लौटाना होता है।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात्ति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुसूचित जनजाति के युवाओं को 5 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 5 लाख रूपये से 10 लाख रुपये तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऋण के लिये पात्रता पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गयी है।

यह व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम शामिल

भारत या विदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में सरकार द्वारा अनुमोदित नियमित पूर्णकालिक व्यावसायिक एवं तकनीकी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पात्र छात्रों को शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाएगा।

  • इसमें इंजीनियरिंग (डिप्लोमा/बी.टेक/बी.ई, एम.टेक/एम.ई.),
  • आर्किटेक्चर (बी.आर्क/एम.आर्क),
  • मेडिकल (एमबीबीएस/एमडी/एमएस),
  • बायोटेक्नोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी/क्लिनिकल टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा/डिग्री),
  • फार्मेसी (बी.फार्मा/एम.फार्मा),
  • डेंटल (बीडीएस/एमडीएस)।
  • फिजियोथेरेपी (बी.एससी./एम.एससी.),
  • पैथोलॉजी (बी.एससी./एम.एससी.),
  • नर्सिंग (बी.एससी./एम.एससी.),
  • सूचना प्रौद्योगिकी (बीसीए/एमसीए),
  • प्रबंधन (बीबीए/एमबीए), होटल,
  • प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर),
  • कानून (एलएलबी/एलएलएम),
  • शिक्षा (सीटी/एनटीटी/बी.एड/एम.एड),
  • शिक्षा (सीटी/एनटीटी/बी.एड/एम.एड),
  • शारीरिक शिक्षा (सी.पीईएड./बी.पीईएड/एम.पीईएड),
  • पत्रकारिता और जनसंचार (स्नातक/स्नातकोत्तर),
  • जेरिएट्रिक केयर (डिप्लोमा/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा),
  • मिडवाइफरी (डिप्लोमा),
  • प्रयोगशाला तकनीशियन (डिप्लोमा),
  • चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए),
  • कॉस्ट अकाउंटेंसी (आईसीडब्ल्यूए),
  • कंपनी सेक्रेटरीशिप (सीएस)।
  • एक्चुरियल साइंसेज (स्नातक / स्नातकोत्तर / एफआईए),
  • इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (एएमआईई)
  • और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन के एसोसिएट सदस्य, मान्यता प्राप्त संस्थानों से एम.फिल / पीएचडी के लिए डॉक्टरेट अध्ययन जैसी उच्च शिक्षा शामिल है।

अधिक जानकारी यहाँ करें संपर्क

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कुल्लू कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर 01902-222039, 62300-16446, 70187-90788 अथवा ईमेल:  dmhpscstcdkullu@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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