धर्मशाला, राजीव जसबाल
नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और फिर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 20 हजार रुपए का जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं।
यह सजा स्पैशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई है। इस मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना फतेहपुर में सितम्बर, 2015 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया था।
इस दौरान पीड़िता के परिजनों ने एक व्यक्ति पर आरोप जड़ा था कि उसने उनकी नाबालिग बेटी को भगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। न्यायालय पहुंचे इस केस में 30 गवाह पेश किए गए।
वहीं गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर स्पैशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला कृष्ण कुमार की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष कठोर कैद की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
वहीं इस मामले के अन्य 2 आरोपियों पर दोष सिद्ध न होने की सूरत में उन्हें बरी कर दिया गया है।