हिमखबर डेस्क
विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक आरोपी चुन्नी दीपक, पुत्र सोमन, निवासी केरल को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है।
उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 12,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी को एक महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा।
आगे न्यायालय ने उसे 12 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1,20,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा।
यह जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने कहा कि 26-10-2017 को लगभग 4:25 बजे, जब पुलिस के एचसी रविंदर कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी पोस्ट मणिकरण जिला कुल्लू , टाहुक के पास शवाल्गा में मौजूद थे और मौके से गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे तो आरोपी/दोषी को वहां 124 ग्राम चरस, 5.56 ग्राम एमडीएमए और 10.404 ग्राम एलएसडी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे वह कैरी बैग में ले जा रहा था।
इस संबंध में पीएस कुल्लू में एफआईआर संख्या 247/2017 दर्ज की गई थी। इसके बाद, पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के समापन पर, कोर्ट ऑफ स्पेशल जज -1 कुल्लू ने उपरोक्त आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उपरोक्त सजा और जुर्माना सुनाया है। वर्तमान मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने माननीय कोर्ट के समक्ष 11 गवाहों की जांच की है।