नशे के सौदागरों को सज़ा-ए-मौत की सिफारिश

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शिमला – रजनीश ठाकुर

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने नशामुक्ति अभियान में जीरो टॉलरेंस का संकल्प लिया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 22 में राज्य सरकार ने केंद्र से नशा तस्करी के मामले में मृत्यु दंड या उम्र कैद के प्रावधान का आह्वान किया है। जबकि धारा 37 को गैर जमानती बनाने और संपत्ति को नीलाम करने की बात कही है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरुवार को सदन में विधायक सुखराम चौधरी और कुलदीप राठौड़ के प्रस्तुत संकल्प का जबाव दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1989 के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

राज्य सरकार ने मुख्य सचिव और उपायुक्त की की अध्यक्षता में एनकोर्ड कमेटी का गठन किया गया है। जबकि एडीजीपी सीआईडी की अध्यक्षता में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया। यह कमेटियां पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर नशा तस्करों पर अंकुश लगाने का काम कर रही हैं।

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