सोलन जिले नालागढ़ में दर्ज हनीट्रेप मामले में उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और डीएसपी का स्थानांतरण करने के आदेश जारी किए हैं।
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले नालागढ़ में दर्ज हनीट्रेप मामले में उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और डीएसपी का स्थानांतरण करने के आदेश जारी किए हैं।
डीआईजी रैंक के अधिकारी इसकी जांच करके आठ सप्ताह में न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे। महिला ने पुलिस पर रिश्वत लेने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
वहीं महिला और उसके सहयोगी की कोर्ट ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी है। नालागढ़ पुलिस ने इन दोनों को सरकारी कागजात में टैंपरिंग करके कोर्ट में गलत बयान देने पर गिरफ्तार किया है।
अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्तराखंड की एक महिला ने 14 जून को नालागढ़ के विवेक महाजन पर आरोप लगाया था कि उसने उसे नौकरी देने की एवज में उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिस पर नालागढ़ पुलिस ने विवेक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। 13 जुलाई को विवेक महाजन ने आरोप लगाया था कि महिला ने अपने सहयोगी के साथ उसका फर्जी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और उसके इसके एवज में पैसों की मांग की।
जिस पर नालागढ़ पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में महिला ने उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत ली थी जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
वहीं कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और डीएसपी के स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए हैं और 8 सप्ताह में जांच कर उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला के बोल
उधर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्दी मोहित चावला ने पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच अधिकारी और थाना प्रभारी का स्थानांतरित कर दिया है। दोनों को पुलिस लाइन में तैनात कर दिया गया है। वहीं डीएसपी को लेकर गृह सचिव को लिखा गया है।