7 साल तक की जेल, हिमाचली टोपी के चक्कर में मत कर बैठना ऐसी भूल

--Advertisement--

शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचली टोपी के चक्कर में अगर आपने एक बड़ी भूल कर दी तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ेगी और वह भी एक-दो दिन के लिए नहीं, बल्कि सात साल तक जेल में रहना पड़ सकता है।

दरअसल, हिमाचल में जिस मोनाल की कलगी को पहाड़ी टोपी पर लगाना शान समझा जाता था, अब उससे बचना होगा। ऐसा करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि वन्य प्राणी प्रभाग ने कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के पंखों को प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी है। इसमें जाजूराना भी शामिल है, जिसके पंखों को मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

वन विभाग के वन्य प्राणी प्रभाग ने एक आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार मोनाल की कलगी, जाजूराना के पंखों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हिरण के अलावा अन्य जंगली जानवरों के सींग को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने व सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर भी रोक रहेगी।

प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी प्रभाग अमिताभ गौतम के बोल

प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी प्रभाग अमिताभ गौतम की ओर से इस संबंध में पत्र जारी किया गया है जिसके अनुसार अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनके ध्यान में ऐसा मामला सामने आता है जिसमें इन पक्षियों के पंखों को प्रदर्शित किया गया है तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई करें।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

लोकतंत्र नहीं प्रदेश में गुंडातंत्र चला रही सरकार – गौरव कुमार

प्रदेश सरकार के राज में नहीं सुरक्षित सरकारी अधिकारी...

मानसून आपदा 2025: हिमाचल में तबाही, ABVP राहत कार्यों में जुटी – नैंसी अटल

हिमाचल प्रदेश में मानसून आपदा – अभाविप जनसेवा में...

प्रसिद्ध लोक गायक नवीन वशिष्ट का भजन “माता लाडलिए” रिलीज

शाहपुर - नितिश पठानियां  शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से सम्बंध रखने...

लावारिस बच्चे के परिजन नहीं आए तो शुरू होगी दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया

हिमखबर डेस्क  जिला बाल संरक्षण अधिकारी तिलक राज आचार्य ने...