शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 18 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1 अगस्त, 2024 को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए :
आवासीय सहायता : जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 1 अगस्त, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक तीन महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रतिमाह किराए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अन्य सहायता : प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन, बिस्तर, और 50,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता दी जाएगी।
चिकित्सा पदों की नियुक्ति : कांगड़ा जिला के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इनमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक, क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक के चार-चार पद शामिल हैं।
शिमला और चमियाना में नियुक्ति : आईजीएमसी, शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
खनन नियमों में संशोधन : हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (कन्सेशन) एंड मिनरल्स नियम, 2015 में संशोधन किया गया। राज्य में खनन के लिए उपलब्ध निजी भूमि को नीलाम किया जा सकेगा।
खनन गहराई में वृद्धि : नदी तल में खनन की गहराई मौजूदा एक मीटर से बढ़ाकर दो मीटर की गई।
इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क : नए संशोधनों में इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क, ऑनलाइन शुल्क, और दूध उपकर के रूप में शुल्क निर्धारित किया गया।
पुलिस भर्ती प्रक्रिया : पुलिस आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाई जाएगी।
हिम उन्नति योजना : राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की जाएगी, जिससे 50,000 किसानों को लाभ होगा।
पशु चिकित्सा सहायकों के लिए उप-समिति : कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार की अध्यक्षता में उप-समिति का गठन किया गया।
एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा : पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाओं के स्टाफ को एचआरटीसी बस यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
राज्य परिवहन नीति में ढील : निजी ऑपरेटरों को 168 रूटों के पुनः आवंटन के लिए नीति-2014 के तहत ढील दी गई।
एपीएआर नियम-2024 की अधिसूचना : वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट नियमों को मंजूरी दी गई।
कर और आबकारी विभाग का पुनर्गठन : विभाग को दो विंग में पुनर्गठित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी गई।
पर्यावरण प्रभाग का सृजन : शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 5 पद सृजित किए गए।
अभियोजन विभाग में नियुक्ति : सहायक जिला अटॉर्नी के 12 पद सृजित किए जाएंगे।
जल शक्ति विभाग में नियुक्ति : हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खंडों में नए उपमंडल कंजयाण के लिए 12 पद सृजित किए जाएंगे।
पुलिस पोस्ट के लिए पद सृजन : हमीरपुर के गलोड़ में नव सृजित पुलिस पोस्ट के लिए 6 पद सृजित किए जाएंगे। इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।