प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जानिए 15 बड़े फैसले
हिमखबर डेस्क
- हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। नियमों के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रक्रिया शुरू करेगा।
- मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए मेयर और उप मेयर के कार्यकाल को ढाई से पांच साल करने का फैसला लिया है। खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की दृष्टि से भी यह फैसला लिया गया है। बता दें, 15 नवंबर को शिमला महापौर और उप महापौर का ढाई साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चाैहान ने फैसलों की जानकारी दी।
- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग को राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत अनुदान के प्रावधान के साथ 1,000 मौजूदा डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अनुमति जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिमंडल ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26 के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन नियम, 2014 में संशोधन करने को मंजूरी प्रदान की। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण की सीमा को 4 से बढ़ाकर 12 लाख करने का फैसला लिया गया है।
- मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2025 से विशेष पुलिस अधिकारियों का मानदेय 300 रुपये प्रति माह बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। इससे राज्य के 510 विशेष पुलिस अधिकारी लाभान्वित होंगे, जिनमें गैर जनजातीय क्षेत्रों के 403 तथा जनजातीय क्षेत्रों के 107 पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
- मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से एसएमसी अध्यापकों (टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी, लेक्चरर, डीपीई), आईटी कंप्यूटर अध्यापकों, मिड-डे मील कार्यकर्ताओं और अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ग्राम पंचायतों की ओर से आदर्श उप नियमों के रूप में अपनाए जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा-निर्देशों के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य होंगे।
- राज्य में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना के कार्यान्वयन और कुशल निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह तंत्र विभागों, एसपीएनएफ और जेआईसीए के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के साथ परियोजनाओं के प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षित परिणामों के साथ कुशल प्रशासन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- बैठक में उन 19 खेलों को खेलों की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई, जो राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों आदि के अंतर्गत ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों-सेवाओं में नियुक्ति के लिए योग्य मेधावी खिलाड़ियों को योग्य बनाते हैं।
- इन खेलों में बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी ट्रायथलॉन, बधिर खेल, मल्लखंब, कूडो, मोटर स्पोर्ट्स, पेनकैक सिलाट, शूटिंग बॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोल बॉल, टेनपिन बॉलिंग, रस्साकशी, तलवारबाजी, नेटबॉल, सेपक टकराव, वुशु और किक बॉक्सिंग शामिल हैं।
- मंत्रिमंडल ने पहले चरण में जॉब ट्रेनी के रूप में 300 पद सृजित करके भर्ती निदेशालय के अंतर्गत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के लिए एक अलग और विशिष्ट राज्य कैडर बनाने को मंजूरी दी।
- कॉलेज के विस्तार के लिए नव चयनित भूमि पर नाहन मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में नए स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए पूर्वव्यापी अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की।
- मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला, डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक तथा डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सहायक प्रोफेसरों के 32 नव सृजित पदों को संबंधित मेडिकल कॉलेजों के आपातकालीन चिकित्सा विभाग में स्थानांतरित करने तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
- बैठक में नई रेजिडेंट डॉक्टर नीति-2025 तैयार करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए नीति-योजना तैयार करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी।
- बैठक में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ब्याज अनुदान के साथ ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इस योजना का नाम अब राजीव गांधी स्वरोजगार सौर ऊर्जा योजना होगा, जिसके तहत जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में ब्याज अनुदान के साथ 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
- जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
- मंत्रिमंडल ने राज्य में पुरुष अनुबंध कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने की मंजूरी दे दी। सोलन जिले में हरिपुर संधोली-2, सूरजमाजरा लुबाना और बद्दी ब्लॉक के चक्कन में तीन नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, जो नए विद्यालय खोलने के लिए सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं।
- मंत्रिमंडल ने राज्य के अधिकतम विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के अनुसार, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी विद्यार्थी के परिवार की आय सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

