शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी को आंशिक राहत देते हुए उनकी लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) स्वीकार कर ली है। मामले में अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को निर्धारित की गई है।
न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि अपील को संजीव गांधी और एसआईटी सदस्यों की व्यक्तिगत व पेशेवर प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया गया है।
हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, ताकि निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित हो सके। साथ ही कोर्ट ने गृह सचिव और तत्कालीन डीजीपी को नोटिस जारी कर एसपी गांधी की अपील पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
संजीव गांधी वर्तमान में मेडिकल लीव पर हैं। उन्होंने यह अपील बतौर नागरिक दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में आग्रह किया है कि पहले एसआईटी द्वारा की गई जांच को ‘प्रीविलेज डॉक्यूमेंट’ का दर्जा दिया जाए और उसे पुनः विचाराधीन रखा जाए।
साथ ही उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस केस में एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठित की जाए जिसकी निगरानी खुद हाईकोर्ट करे, ताकि केंद्रीय एजेंसियों के अधीन जांच की निष्पक्षता को लेकर कोई संदेह न रहे।
उन्होंने यह भी मांग की कि केस से जुड़े सभी दस्तावेज व रिकॉर्ड कोर्ट तलब करे ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।