रामपुर में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने जागरूकता शिविर का किया आयोजन।
शिमला – रजनीश ठाकुर
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा रामपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।
उन्होंने श्रमिकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड अधिनियम 1996 के अनुसार वे सभी कामगार जो भवन मार्गो ,सड़को सिंचाई , जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंतरण लाइनों , टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज, संचार माध्यमो व अन्य कार्य जो कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते है ।
पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा पिछले 12 माह में काम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य में काम किया हो ।
पंजीकरण के लिए कामगार को संबंधित जिला श्रम आधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रति राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड सहित राशन कार्ड परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो प्रस्तुत करनी होगी ।
उन्होने श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर से कहा कि श्रमिकों को मिलने वाले लाभ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाएं ताकि उन्होने सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों से वंचित न रहना पडे ।
इस अवसर पर अध्यक्ष श्रम कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश नर देव सिंह कवर ने कहा कि किसी भी कामगार को कोई भी समस्या हो तो अपनी समस्या को लेकर मेरे पास आए ताकि आपकी समस्या का समय पर निदान हो सके।
इस अवसर पर श्रमिको की समस्याओं को भी सुना गया तथा लाभार्थियों को सोलर लालटेन भी प्रदान किये गये ।
ये रहे उपस्थित
इस अवसर पर बी. डी. सी. अध्यक्ष आशीष कैथ व श्रम कल्याण अधिकारी रामपुर विक्रम सिंह तथा श्रम विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।