मंडी जिला में नीट परीक्षा का आयोजन 7 केंद्रों पर, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 रहेगी लागू

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उम्मीदवार परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में पहुंचना करें सुनिश्चित, परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 रहेगी लागू – रूपिन्दर कौर

मंडी – अजय सूर्या

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि 4 मई, 2025 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा देश भर में ‘नीट’ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए जिला मंडी में 7 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मंडी जिला मुख्यालय में 4 परीक्षा केंद्र राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, मंडी, राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्वायज, मंडी तथा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मंडी में बनाए गए हैं जबकि सुन्दरनगर में 3 परीक्षा केंद्र राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, सुन्दरनगर, राजकीय ब्वायज वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, सुन्दरनगर तथा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुन्दरनगर में स्थापित किए गए है।

उन्होंने बताया कि परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक किया जायेगा। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों से आह्वान किया कि वह परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने से एक घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि दोपहर 1.30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी अपने साथ एडमिट कार्ड, स्वयं सत्यापित पासपोर्ट साईज की फोटो, कोई भी वैध पहचान पत्र साथ लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर मोबाईल, घड़ी, पर्स तथा अन्य इलैक्ट्रानिक गजट्स, खाद्य सामग्री तथा पानी की बोतल मान्य नहीं होगी। उपायुक्त ने परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली द्वारा 04 मई रविवार को मंडी जिला के मुख्यालय में ‘नीट’  परीक्षा-2025 आयोजित की जायेगी। परीक्षा को शांतिपूर्वक व सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए 04 मई को मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आस पास दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागूरहेगी। इस बारे में एसडीएम सदर मंडी रूपिन्दर कौर ने आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि 04 मई को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, कंस्ट्रक्शन, टेंट/स्टेज लगाने के काम के साथ किसी भी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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