अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अबीरा वासू की अदालत ने सुनाई सजा
सरकाघाट – अजय सूर्या
माननीय अदालत अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सरकाघाट डा० अबीरा वासू ने सरकार बनाम दीपक नेपाली प्रकरण में आरोपी दीपक नेपाली पुत्र भक्ते सार्की निवासी गांव सानबाड़ा बार्ड नं0 7. डाकखाना दुल्लू, जिला दैलेख, नेपाल, को आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत बलात्कार के जुर्म में 8 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है और आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 2 मार्च 2021 को उपरोक्त आरोपी शराब के नशे में धुत्त हालत में एक महिला को घर में अकेला पाकर उसके कमरे में जबरन घुस गया और अन्दर से दरवाज़ा बन्द करने के बाद पीड़ित महिला के साथ शराब के नशे में बलात्कार की घटना को अन्जाम दिया और पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी।
इसके उपरान्त पीड़ित महिला के मैडिकल परिक्षण के उपरान्त स्थानीय पुलिस द्वारा पिड़िता के ब्यान दर्ज करने के उपरान्त मुकद्दमा आईपीसी की धारा 376 (1) व 506 के तहत दर्ज किया गया जिसके उपरान्त उपरोक्त आरोपी को गिरफतार कर लिया गया और चालान माननीय अदालत में पेश किया।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के ब्यान न्यायालय में दर्ज करवाये व साक्ष्य पेश किये। गवाहों के ब्यान व साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत में आरोपी दीपक नेपाली को उपरोक्त जुर्म में आईपीसी की धारा 376 (1) के तहत बलात्कार के जुर्म में 8 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि जुर्माना न अदा करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है और आईपीसी की धारा 506 के तहत 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा सुनाई है।