पत्नी को तेल छिड़क कर जला डालने के आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा।
सरकाघाट – अजय सूर्या
अपनी धर्मपत्नी को तेल छिड़क कर आग लगाकर जला डालने के आरोपी पति को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी सुभाष चंद्र ने बताया कि माननीय अतिरिक्त शैसन जज डॉक्टर अबीरा वासू की अदालत ने सरकार बनाम अशोक कुमार प्रकरण में आरोपीय अशोक कुमार पुत्र लटूरिया राम गांव अपर गाहर तहसील व पुलिस थाना सरकाघाट को धारा 302 आईपीसी के तहत अपनी धर्मपत्नी को तेल छिड़क कर आग लगाकर हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी सुभाष चंद्र ने बताया कि 12 नवंबर 2018 में को मृतका के पिता कृष्ण चंद्र ने पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया था कि इसकी बेटी ज्योति शर्मा को उसके पति अशोक कुमार ने तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी थी और उसे जली हुई अवस्था में सरकाघाट नागरिक अस्पताल लाया गया।
जहां से उसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक भेज दिया गया परंतु उसकी नाजुक हालत को देखते हुए घायल महिला को पहले आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया और वहां से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।
परंतु चंडीगढ़ ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद चालान माननीय अदालत में पेश किया सहायक जिला न्यायवादी सुभाष चंद्र बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 30 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाएं और साक्षी पेश किए।
गवाहों के बयानों व साक्ष्य के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी अशोक कुमार को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
उपरोक्त मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने की जिन्होंने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कलमबद्ध कर कैस की पैरवी माननीय अदालत में की माननीय अतिरिक्त सैशन जज सरकाघाट की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया वह आजीवन कारावास की सजा सुनाई।