चम्बा – भूषण गुरुंग
पारस अग्रवाल एसडीएम भटियात की अध्यक्षता में मय सचिव नगर पंचायत चोवारी व थाना प्रभारी चुवाड़ी द्वारा चुवाड़ी बाजार में अवैध रूप से बिक रहे तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट बीड़ी व अन्य निकोटिन उत्पादों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया!
सभी दुकानदारों को बैन तंबाकू उत्पादो के संबंध में विस्तार से समझाया व बताया गया की किसी भी तंबाकू उत्पादों को बिना वैध लाइसेंस के बेचना गैरकानूनी है तथा बीड़ी सिगरेट की खुली बिक्री गैर कानूनी है! यदि कोई दुकानदार बीड़ी सिगरेट को बेचना चाहता है तो वे केवल वैध लाइसेंस प्राप्त करने उपरांत बेच सकता है जो संबिंधत नगर पंचायत व ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है !
इसके अतरिक्त यह भी अवगत करवाया की चबाने वाले तंबाकू उत्पाद पूर्ण रूप से प्रतिबंध है! निरीक्षण के दौरान कोटपा के तहत 14 चालान किए गए! जिससे 2800 रुपए की राशि जुर्माना के रूप वसूल की गई तथा 4 चालान पॉलीथिन के किए गए जिससे 2000 रुपए की जुर्माना राशि वसूल पाईं गई!
दुकानदारों को कोटपा के प्रावधानों की जुर्माना राशि के बारे मैं जागरूक किया गया की यदि दोबारा नरीक्षण के दौरान बीड़ी या सिगरेट खुला बेचता पाया जाता है तो उक्त प्रावधानों के अनुसार 10000 रुपए जुर्माना किया जायेगा और यदि बिना रजिस्ट्रेशन का दोषी पाया जाता है तो 50000 रूपये जुर्माना किया जायेगा!