देहरी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को समय पर सूचना न देने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना

--Advertisement--

सात हजार की राशि अपीलकर्ता को राहत के तौर पर देने के आदेश भी पारित.

ज्वाली – व्यूरो रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्रधानाचार्य को समय पर सूचना न देने व लापरवाह रवैया के मद्देनजर हजार रुपए का जुर्माना व सात हजार की राशि अपीलकर्ता को राहत के तौर पर देने के आदेश पारित किए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रोहित भागवत ने वर्ष 2022 में राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्रधानाचार्य से आरटीआई अधिनियम के तहत एक विषय को लेकर जानकारी मांगी थी जिस पर जन सूचना अधिकारी ने सूचना देने की बजाए यह कह कर मना कर दिया कि मांगी गई सूचना कन्फ्यूजिंग है और समझ नहीं आ रही है।

इसके उपरांत प्रार्थी रोहित भागवत ने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग में की जिसमें उन्होंने महाविद्यालय के जनसूचना अधिकारी पर जानबूझकर सूचना न देने पर कार्रवाई की मांग उठाई जिस पर सूचना आयोग ने पाया कि महाविद्यालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना के प्रति लापरवाह रवैया पाया है।

अतः प्रार्थी की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने वजीर राम सिंह राजकीय महाविद्यालय देहरी के प्रधानाचार्य को 25हजार रुपए जुर्माना व सात हजार की राशि प्रार्थी को राहत देने का फैसला सुनाया है।

--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

गठन होते ही विवादों में घिरी सनातन सभा डलहौजी

डलहौजी - भूषण गुरूंग  आज सदर बाजार में स्थित लक्ष्मी...

केंद्र ने लिखा पत्र, हिमाचल प्रदेश सरकार यूपीएस लागू करे तो मिलेगी 1600 करोड़ रुपये की मदद

शिमला - नितिश पठानियां केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को...

सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के भरेंगे 200 पद

धर्मशाला - हिमखबर डेस्क सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर (केवल पुरुष)...

खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों का एनकाउंटर, 2 AK 47, 2 ग्लॉक पिस्तौल बरामद

पंजाब - भूपेंदर सिंह राजू पीलीभीत में उत्तर प्रदेश पुलिस...