डीजीपी बने रहेंगे संजय कुंडू, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला

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शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि कुंडू डीजीपी पद पर बने रहेंगे। शुक्रवार को संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाने के हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।

कारोबारी निशांत शर्मा मामले में यह दूसरी बार है, जब संजय कुंडू हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट गए और दोनों बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली पीठ ने प्रिंसीपल सेक्रेटरी आयुष के पद पर ट्रांसफर किए गए संजय कुंडू को हिमाचल के डीजीपी के पद पर बहाल कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा एसआईटी जांच के आदेश को बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आईपीएस को उस पर लगे आरोपों के खिलाफ बिना उसका पक्ष जाने राज्य के डीजीपी पद से हटाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस परंपरा के दूरगामी परिणाम हैं। संजय कुंडू की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। गौरतलब है कि संजय कुंडू हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

हिमाचल के कांगड़ा जिले के रहने वाले निशांत शर्मा नाम के कारोबारी ने खुद की और अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी संजय कुंडू पर गंभीर आरोप लगाए हुए हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को ई-मेल किया था। जिसके बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।

26 दिसंबर 2023 को हाइकोर्ट ने डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा जिले की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को मौजूदा पोस्टिंग से हटाने के आदेश दिए। इसके बाद हिमाचल सरकार ने संजय कुंडू को मूल कार्डर आईपीएस से आईएएस में शिफ्ट करके आयुष विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया था।

इस बीच संजय कुंडू ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तीन जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए संजय कुंडू को हाइकोर्ट में री-कॉल एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए कहा।

9 जनवरी को हाइकोर्ट ने पिछले आदेश को वापस लेने की मांग वाली री-कॉल एप्लीकेशन को रद्द कर दिया और निशांत शर्मा मामले की जांच के लिए एसआईटी के आदेश दे दिए।

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