जिला में रात 10 बजे के बाद डीजे पर रोक, छह माह कैद का प्रावधान

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सबसे बड़े जिला कांगड़ा में फैसला, शादी से लेकर होटल पार्टीज पर लागू होगा नियम, छह माह कैद का प्रावधान

व्यूरो रिपोर्ट

राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में रात दस बजे के बाद डीजे पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके बाद शादी-समारोह सहित होटल की पार्टियों में डीजे बिलकुल भी नहीं चला पाएंगे। नियमों की अवेहलना करने पर पुलिस की ओर से जुर्माना, डीजे जब्त करने सहित छह माह की कैद की कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, अब हर पुलिस थाना में डीजे संचालकों की रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से जिला के सभी थानों के एसएचओ को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

वहीं पुलिस की ओर से होटल-रेस्तरां को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें 10 बजे बाद होने वाले कार्यक्रमों व शादी समारोह में डीजे नहीं बजा पाएंगे, नियमों की अनदेखी पर अब सख्त कार्रवाई होगी।

ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए पुलिस अधिकारियों की पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें होंगी, जिसमें ग्राम सभाओं व जनता को भी नियमों से अवगत करवाया जा सकेगा।

वहीं रात को दस बजे के बाद डीजे शादी-समारोह व होटलों में चलाने पर टोल फ्री नंबर 112 पर शिकायत की जा सकती है। शादी-बारात या किसी मांगलिक कार्यक्रम में रात दस बजे के बाद ऊंची आवाज में डीजे बजाया तो आयोजक को जुर्माना या छह माह के लिए हवालात जाना पड़ सकता है।

रात दस बजे के बाद डीजे नहीं बजाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांगड़ा पुलिस ने गुरुवार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश इंस्टूमेंट कंट्रोल ऑफ वाईस 1969 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

शादी-जन्मदिन पार्टी आदि समारोह में तेज आवाज में डीजे, आर्केस्ट्रा, बैंड पार्टी के अलावा ध्वनि और वायु प्रदूषण करने वाले पटाखे चलाते हैं, जिससे आसपास रहने वाले व्यक्तियों या जीवों को परेशानी होती है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल के बोल

जिला कांगड़ा पुलिस विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल ने निर्देश जारी किए हैं कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एएसपी हितेश लखनपाल ने साफ कहा कि यदि भारतीय संविधान द्वारा तय नियमों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, तो सीधी कार्रवाई होगी।

एएसपी ने बताया कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पाबंदी पहले से ही लागू है, जिस पर अमल करने की सख्त जरूरत है।

आए दिन पुलिस कंट्रोल रूम में तय सीमा के बाद भी विभिन्न मंचों पर डीजे साउंड के साथ अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाए जाने की शिकायतें विभाग तक पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि हर डिजे संचालक की संबंधित पुलिस थानों में रजिस्ट्रेशन भी करवाई जाएगी।

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