जबना की मां धर्मी देवी मर्डर केस में तीन आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में

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माननीय जिला न्यायाधीश ने की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज

मंडी – अजय सूर्या

देश की सबसे कम उम्र की सेलेब्रिटी पंचायत प्रधान रही समाजसेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन की संस्थापक जबना चौहान की मां धर्मी देवी की मौत के तीनों आरोपियों को शनिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नरेश, घनश्याम व केसरी देवी तीनों आरोपियों ने धर्मी देवी की मौत के उपरांत इस मामले के धारा 307 व 302 के दायरे में आ जान से जिला सत्र न्यायाधीश मंडी के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी जिसे माननीय जिला सत्र न्यायाधीश ने रद्द कर दिया।

अग्रिम जमानत के रद्द होने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सात माह के उपरांत अब हुई इस कार्रवाई के चलते इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है तथा स्वर्गीय धर्मी देवी के परिजनों को न्याय मिलने की एक आश जगी है।

बता दे कि सात माह पूर्व गत 12 अप्रैल को धर्मी देवी को एक ही परिवार के पति-पत्नी व बेटा इन आरोपियों ने तेज धार हथियार से मार कर ढांक से नीचे फेंक दिया था। हमलावरों द्वारा पहुंचाई गई चोटे इतनी गहरी थी कि धर्मी देवी कोमा में चली गई तथा 6 माह तक आईजीएमसी शिमला में बैटीलेटर पर जिंदगी और मौत से जुड़ती रही और गत माह धर्मी देवी ने आईजीएमसी शिमला में ही दम तोड़ दिया।

इस मामले में गोहर पुलिस की कार्यप्रणाली भी नाकारात्मक रही। पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जबना चौहान ने इस मामले को लेकर गोहर थाना में शिकायत दर्ज करवा कर न्याय की गुहार लगाई थी।

बावजूद इसके पुलिस मामले की तह तक जाती पुलिस ने इस मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। अब धर्मी देवी की मौत के उपरांत इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं बदली तो इस मामले में नया मोड़ आ गया। तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की छोटी सी उम्मीद दिखने लगी।

जबना चौहान के बोल 

मैं माननीय न्यायालय का आरोपियों की जमानत रद्द करने पर धन्यवाद करती हूं। मेरी मां बेकसूर थी जिसे इन लोगों ने क्रूरता से बार कर मार दिया। माननीय न्यायालय के इस फैसले के उपरांत मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तथा मेरी मां के हथियारों को सजा मिलेगी तथा हमें न्याय मिलेगा।

गोहर थाना प्रभारी लाल सिंह के बोल 

उधर गोहर थाना प्रभारी लाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन किया था जिसके रद्द होने पर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

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