चिट्टे से जुड़ा नाम; तो ग्राम पंचायत ने दे दिया बैड करेक्टर सर्टिफिकेट, जानिए पूरा मामला

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बिलासपुर जिला की औहर ग्राम पंचायत का फैसला, नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति का किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार

बिलासपुर – सुभाष चंदेल

बिलासपुर जिला की औहर ग्राम पंचायत पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए प्रेरणादायक बनी है। पंचायत की महिला प्रधान ने भावी पीढ़ी को सुरक्षित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत नशा कारोबार में संलिप्त व्यक्ति का न केवल सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, बल्कि बैड करेक्टर घोषित कर बाकियों के लिए भी सबक दिया जाएगा। यही नहीं, नशा कारोबार में संलिप्त व्यक्ति को जानबूझकर बुलाने वाले व्यक्ति को भी बैड करेक्टर घोषित किया जाएगा।

औहर ग्राम पंचायत की प्रधान एवं दमदार शख्शियत प्रेमलता ठाकुर ने यह अहम फैसला किया है। पंचायत के दूसरे प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ को बेचते हुए पकड़ा जाता है और बाद में पुलिस से जमानत पर रिहा भी हो जाता है, तो उसे पंचायत द्वारा बैड करेक्टर घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्य, उत्सव या पंचायत से संबंधित गतिविधियों में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

पंचायत प्रधान प्रेमलता ठाकुर के बोल

पंचायत की प्रधान प्रेमलता ठाकुर ने बताया कि पंचायत में यदि कोई व्यक्ति चिट्टे को बेचता पाया गया, पुलिस से जमानत पर छूट भी जाता है, तो पंचायत से उसे बैड करेक्टर घोषित किया जाएगा। उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही सामाजिक कार्यों में कोई उसको नहीं बुलाएगा।

नशे पर सख्त हुई बाड़ी मझेडवां पंचायत

औहर पंचायत के बाद घुमारवीं की बाड़ी मझेडवां पंचायत ने भी चिट्टा नशा के खात्मे को इसमें संलिप्त व्यक्तियों को पंचायत से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखने का अहम फैसला लिया है। पंचायत ने इस पर कवायद शुरू करते हुए एक परिवार को भी चिन्हित कर लिया है।

पंचायत सुविधाओं से रखा जाएगा वंचित

चिट्टा नशे के नाश को औहर पंचायत ने पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर नशे में संलिप्त व्यक्तियों को पंचायत सुविधाओं से वंचित रखने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके तहत नशे में संलिप्त व्यक्ति को न ता कोई बोनाफाइड बनेगा न कोई चरित्र प्रमाण-पत्र मिलेगा।

सूचना देने वाले को 11 हजार इनाम

औहर पंचायत की प्रधान ने नशे के नाश के लिए एक और अहम कदम उठाया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति चिट्टा नशे का व्यापार करने की सूचना देता है, तो पंचायत प्रधान अपनी जेब से 11 हजार रुपए बतौर इनाम देंगी, तथा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा।

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