ऊना में धारा 163 लागू, दो समुदायों में टकराव की स्थिति को देखते हुए लिया फैसला

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ऊना – अमित शर्मा

ऊना जिले में दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने मीडिया को व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी जानकारी दी।

घटना की शुरूआत तब हुई जब एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। युवक और उसके परिजनों द्वारा माफी मांगने के बावजूद, उसे पूरे शहर में अपमानित करने के आरोप लगे।

इस घटना के विरोध में करणी सेना, ब्राह्मण सभा और क्षत्रिय सभा ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर युवक के साथ हुए व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर, भीम आर्मी ने भी इस प्रदर्शन के जवाब में मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा की।

स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ऊना उपमंडल में धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है ताकि बाहरी तत्व जिले में प्रवेश कर शांति भंग न कर सकें।

पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के बोल

पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई है।

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